झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत बामनिया में मध्य प्रदेश डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रोड प्राधिकरण के सर्वे नंबर 144स्टेट हाईवे न.39 ए की जमीन पर तत्कालीन आईएएस अधिकारी हर्षद पंचोली एसडीएम पेटलावद ने नक्शा अनुमति को सुरक्षा कारणों से किया था खारिज.।

झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत बामनिया में मध्य प्रदेश डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रोड प्राधिकरण के सर्वे नंबर 144स्टेट हाईवे न.39 ए की जमीन पर तत्कालीन आईएएस अधिकारी हर्षद पंचोली एसडीएम पेटलावद ने नक्शा अनुमति को सुरक्षा कारणों से किया था खारिज.....


   पंचायत को नही परवाह ग्रामीण जनता की ,जनता की जान से खिलवाड़ कर रही हैं ग्राम पंचायत के चुने हुवे प्रतिनिधि आईएएस अधिकारी ने कहा था जिनके लिए दुकान बनाई जा रही है उनको पूर्व में रतलाम रोड पर दी गई है दुकाने वहीं पर इनको यहां से हटा करके किया जाए स्थापित.........


संभागीय प्रबंधक सड़क विकास प्राधिकरण इंदौर धार के दो बार दिए गए ग्राम पंचायत को एवं कलेक्टर झाबुआ को स्पष्ट आदेश के बावजूद भी बिना अनुमति के दुकान निर्माण........


एमपीआरडीसी के जांच अधिकारी ने मौके पर बनाया था पंचनामा लिखा था अत्यंत खतरनाक मोड़ पर दुकानों की अनुमति दिया जाना संभव नहीं.......


ग्राम पंचायत को भी जारी हुआ था पत्र दिनांक 13 7 2020 को पत्र नहीं दी जा सकती परमिशन..........


एमपीआरडीसी के राजपत्र असाधारण अधिनियम का खुला उल्लंघन रोड के सोल्डर पर ही बिना अनुमति के खोद दिए जेसीबी चलाकर गड्ढे आईएएस अधिकारी एसडीएम पेटलावद को नगर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई आपत्ति दर्ज.........


दिलीप मालवीय (झाबुआ)


ग्राम पंचायत बामनिया द्वारा एक बार फिर सत्ता के नशे में चूर सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की दोनों हाथ में लड्डू रखने के लिए आए दिन नए-नए हथकंडे अपना रही है पूर्व में ग्राम पंचायत बामनिया के द्वारा तत्कालीन समय में पदस्थ रहे आईएएस अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद हर्षल पंचोली से सर्वे नंबर 144 जो एमपीआरडीसी की अधिकरण क्षेत्र की भूमि है ।


     उस जमीन पर पंचायत द्वारा दुकान निर्माण करने के लिए अनुमति चाही गई थी लेकिन दुकान निर्माण करने से पहले ही आरटीआई एक्टिविटीज द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के साथ और भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा आपत्ति दर्ज करवा दी गई थी एसडीएम पेटलावद द्वारा मौका स्थल बामनिया पर जाकर के खुद के द्वारा निरीक्षण करके पंचनामा रिपोर्ट तैयार की गई दुकान निर्माण प्रकरण में स्पष्ट ग्राम पंचायत को आदेश किया था ।


    कि इस जमीन का नक्शा स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है इस जमीन हाईवे क्रमांक 144 खतरनाक अंधे मोड़ पर सुरक्षा की दृष्टि से पंचायत द्वारा दुकानों के लिए मांगी गई अनुमति का प्रकरण खारिज किया जाता है ।


   साथ ही अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद द्वारा आदेश किया गया था कि ग्राम पंचायत इन अतिक्रमण कर्ताओं को हटा करके रतलाम रोड पर स्थापित करें लेकिन सत्ता के नशे में चूर ग्राम पंचायत बामनिया द्वारा बिना अनुमति के ही सर्वे नंबर 144 एमपीआरडीसी की जमीन का भूमि पूजन कर दिया गया ।


   एमपीआरडीसी के संभागीय प्रबंधक इंदौर धार ने कलेक्टर झाबुआ एसडीएम पेटलावद और ग्राम पंचायत बामनिया को लिखा पत्र नहीं दी जा सकती खतरनाक मोड़ पर अनुमति मध्य प्रदेश रोड सड़क विकास निगम लिमिटेड इंदौर धार के संभागीय प्रबंधक के द्वारा दिनांक 11 6 2020 एवं 13 7 2020 को शिकायत हो जाने पर जांच करने के लिए अपने जांच अधिकारी एमपीआरडीसी के सब इंजीनियर को बामनिया सर्वे नंबर 144 स्टेट हाईवे क्रमांक 39 पर भेजा था ।


     सब इंजीनियर द्वारा मौका स्थल पर राजपत्र असाधारण अधिनियम के अंतर्गत एवं रतलाम फुलमाल रोड की डीपीआर अनुसार जांच की गई जिसमें स्पष्ट पाया कि रतलाम झाबुआ मार्ग के चैनेज 48/800 पर मार्ग डामरीकरण मार्ग से लगी हुई सोल्डर का भाग है और यह अत्यंत खतरनाक मोड़ पर पेटलावद रायपुरिया मार्ग के चैनेज 0/000 पर है ।


    उक्त भूमि शासकीय अशासकीय दोनों स्थिति में है जिसकी परमिशन दिया जाना संभव नहीं है यह पत्र शिकायतकर्ता कलेक्टर झाबुआ अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद और ग्राम पंचायत बामनिया को भी भेजा गया था जिसके बाद भी तत्कालीन एसडीएम पेटलावद एमपीआरडीसी संभागी प्रबंधक धार के आदेशों अवहेलना करते हुए राजपत्र अधिनियम को ताक में रखते हुए मनमाने तरीके से एमपीआरडीसी के रोड के सोल्डर को खोदते हुए वाहन चालकों की जान के साथ में खिलवाड़ करते हुए एक बड़ा गड्ढा रोड पर ही खोद दिया गया ( वर्ष 2010 में मुख्य चौराहे वालों को कर दी गई थी ।


     आवंटित जमीन रतलाम रोड पर) पूर्व वित्तीय वर्ष 2010 में तत्कालीन सरपंच द्वारा इस चौराहे पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमण कर्ताओं को जनहित के मुद्दे पर रतलाम रोड पर 10 बाय 10 की जमीन दुकान निर्माण के लिए आवंटित कर दी गई थी


     लेकिन इन दुकान वालों ने रतलाम रोड पर 10 बाइ 100 पर एक नहीं तीन तीन जगह कब्जा करके दुकाने बेच देने के बाद पुनः यह अतिक्रमण कर्ता मुख्य चौराहे पर एमपीआरडीसी की अधिग्रहण की हुई जमीन पर आकर बस गए। ( एमपीआरडीसी की गाइडलाइन के अनुसार नहीं कर सकते कोई निर्माण कार्य) जारी किए गए मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण अधिनियम एमपीआरडीसी की गाइडलाइन के अनुसार राजपत्र में शासन के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति एमपीआरडीसी द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि पर कोई पक्के निर्माण कच्चे निर्माण का कार्य एवं कब्जा नहीं कर सकता है ।


      अगर किसने कब्जा किया या इस जमीन पर अनुमति दी तो यह राजपत्र अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन होगा (कलेक्टर रेंज के आईएएस अधिकारी ने आपत्ति को रखा था यथावत नहीं दी गई थी ग्राम पंचायत को परमिशन ) पूर्व समय मैं भी दुकान निर्माण को लेकर ग्राम पंचायत द्वारा तत्कालीन कलेक्टर रेंज के आईएएस अधिकारी हर्षल पंचोली ने मौका स्थल पर निरीक्षण करके खुद ने मुख्य चौराहे पर खड़े रहकर पंचनामा रिपोर्ट तैयार करवाई थी ।


      जिसमें सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारी वाहनों की आवाजाही एवं अंधे मोड़ को देखते हुए ग्राम पंचायत की याचिका को खारिज कर दिया था एवं आपत्ति को यथावत रखा था आरटीआई एक्टिविस्ट सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने आईएएस अधिकारी एसडीएम पेटलावद को दर्ज कराई आपत्ती मंगलवार को आरटीआई एक्टिविटीज और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आईएएस अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद को बामनिया दुकान निर्माण को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई है।


      जिसमें लिखा गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा सारे नियम कानून को ताक में रखकर मुख्य चौराहे पर दुकानों का निर्माण किया जा रहा है जिस को तत्काल रुकवाया जाए क्यों की जिस भूमि पर एवं अंधे मोड़ पर दुकानों का निर्माण किया जा रहा है ।


      वह एमपीआरडीसी की जमीन है और एमपीआरडीसी के अधिकारियों द्वारा भी मौका पंचनामा रिपोर्ट बनाकर के ग्राम पंचायत को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस खतरनाक मोड़ पर दुकान का निर्माण किया जाना सुरक्षा की दृष्टि से संभव नहीं है ।


     जिसके बाद में भी ग्राम पंचायत द्वारा बिना अनुमति के दुकानों का निर्माण किया जा रहा है जिस पर तुरंत पंचायती राज स्वराज अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत सरपंच के ऊपर कार्रवाई की जावे साथ ही तत्काल एमपीआरडीसी की बिना अनुमति के रोड के सोल्डर खोदने पर पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाया जावे ।